क्या है OCI(Overseas Citizenship of India) Card, किसे मिलता है और क्यों?

Reporting By: Amit Kashyap.

विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम है OCI Card. OCI का मतलब है- Overseas Citizenship of India.

दरअसल, दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोडनी पड़ती है, ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है।

इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद, भारत आने के लिए वीजा लेना पड़ता था, ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल करते हुए 2003 में भारत सरकार PIO Card का प्रावधान किया। PIO का मतलब है- Person of Indian Origin. यह कार्ड पासपोर्ट की ही तरह दस साल के लिए जारी किया जाता था।

इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में OCI Card देने की घोषणा की.

काफ़ी समय तक PIO और OCI कार्ड दोनों ही चलन में रहे लेकिन चार साल पहले 2015 में पीआईओ का प्रावधान ख़त्म करके सरकार ने ओसीआई कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की.

OCI किसे मिल सकता है?

व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो, या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं, जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती।

OCI एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन करने की सुविधा देता है, साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है।

भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं लेकिन चार चीजे वे नहीं कर सकते…

1.चुनाव नहीं लड़ सकते।
2.वोट नहीं डाल सकते।
3.सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते।
4.खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते।

विदेश से आने वाले लोगों को 90 दिन से अधिक भारत में रहने पर पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है लेकिन ओसीआई कार्ड धारक को इससे छूट मिल जाती है।

OCI से रिलेटेड सभी प्रकार की एप्लीकेशन कि काफी गहराई से चेकिंग गृह मंत्रालय डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय के पास इस बात का पूरा अधिकार होता है कि वह ओसीआई के किसी आवेदन को accept ना करें।

अगर किसी व्यक्ति ने OCI Card प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की है या फिर अपनी कोई व्यक्तिगत जानकारी को छुपाकर के OCI Card पाने में सफलता हासिल की है तो सच्चाई पता चलने पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा किसी भी OCI Card को invalid किया जा सकता है, साथ ही उस OCI Card को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जा सकता है।

जिस व्यक्ति के पास OCI Card है अगर वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी की भारतीय संविधान को भला बुरा कहता है या फिर भारतीय संविधान का अपमान करता है अथवा भारतीय संविधान का मजाक उड़ाता है तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा उस व्यक्ति के OCI कार्ड को रद्द किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति इंडिया की डबल सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान डबल नागरिकता प्राप्त करने की परमिशन नहीं देता है। इसलिए जिन व्यक्तियों के पास OCI Card available है वह इंडिया के नागरिक नहीं होते हैं।

हालांकि जो व्यक्ति OCI के तौर पर रजिस्टर्ड हैं तो उसके 5 साल के बाद इंडिया में परमानेंट नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करने से पहले उसे तकरीबन 12 महीनों तक इंडिया में रहना जरूरी है।

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